Monday, May 21st

अंतिम अपडेट:04:05:04 AM IST

अदालतें भी करवा सकती हैं सीबीआई जाँच

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर अदालतें भी सीबीआई से जाँच करवा सकती है, वह भी राज्य सरकार की पहल के बिना.

मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अगुवाई वाली बैंच ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखकर अदालतें सतर्कतापूर्वक यह फ़ैसला कर सकती हैं. अदालत को संवैधानिक तौर पर कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं और इनका सही दिशा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सीबीआई की जाँच मात्र सरकार के दायरे में नहीं रहेगी.
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