नई दिल्ली की स्थानीय अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर को आरोप मुक्त कर दिया है. इस रिपोर्ट में टाइटलर के खिलाफ मामले को बंद करने की बात कही गई थी.
सीबीआई की अपील में कहा गया था कि कैलीफोर्निया में रहने वाले दो गवाहों से पूछताछ में सामने आई चीजें विरोधाभाषी, गलत और मनगढ़ंत थीं. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट राकेश पंडित ने कहा कि जगदीश टाइटलर के विरूद्ध सुनवाई जारी रखने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है.

