दिल्ली की एक अदालत ने महिला राजनयिक माधुरी गुप्ता के जमानत के आवेदन शुक्रवार को खारिज कर दिया.
सूचनाओं के अनुसार माधुरी पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को एक लाख रुपए में गुप्त सूचनाएं दे रही थी. जांचकर्ताओं ने यह भी खुलासा किया कि माधुरी गुप्ता ने पाक खुफिया एजेंटों के नाम मुबशर रजा राणा तथा जमशेद बताए हैं. इन गंभीर किस्म के आरोपों के चलते चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा ने गुप्ता को कोई राहत देने से इनकार कर दिया.
ग़ौरतलब है कि अपने जमानत आवेदन में माधुरी ने संसद में 29 अप्रैल को विदेश राज्य मंत्री परणीत कौर द्वारा दिये एक बयान का जिक्र करते हुए कहा था कि माधुरी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चयोग की सूचना शाखा में पदस्थ थी और गुप्त दस्तावेजों तक उसकी पहुंच नहीं थी. माधुरी को 22 अप्रैल कोपाकिस्तान से दिल्ली आने पर गिरफ्तार किया गया था.

