बहुचर्चित रुचिका गिरहोत्रा मामले में पूर्व पुलिस प्रमुख एस पी एस राठौड़ की जमानत याचिका पर फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 29 जून तक के लिए टाल दिया है.
उल्लेखनीय है कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने 25 मई को 1990 में रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ के मामले में राठौड़ को दोषी करार देते हुए 18 महीने की जेल की सजा सुनाई थी जिसके फौरन बाद राठौड़ को बुड़ैल जेल भेज दिया गया था. इसके बाद राठौड़ की पत्नी एवं वकील आभा ने 26 मई को हाईकोर्ट में जमानत व पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

