उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में प्री-पेड मोबाइल सेवा पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल और न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई आगामी आठ जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी.
खंडपीठ ने नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष प्रोफसेर भीम सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे. प्रो. सिंह का कहना है कि राज्य में प्रीपेड मोबाइल सेवा पर रोक लगाने के केंद्र के फैसले से लाखों नागरिक प्रभावित हुए हैं और हजारों युवकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है. सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा कारणों से नए प्रीपेड कनेक्शन जारी नहीं होंगे. सरकार ने 1 नवम्बर के बाद से मौजूदा प्रीपेड सिम कार्ड के नवीकरण पर भी रोक लगा दी थी.

