उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को गोदामों में अनाज सड़ाने के बजाए गरीबों को मुफ्त में बांटने को कहा था. इस पर कृषि मंत्री पवार ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि न्यायालय ने सिर्फ सलाह दी है न कि आदेश.
केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के इस रूख पर न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने जमकर फटकार लगाई. आज न्यायालय ने कहा कि उन्होनें सलाह नहीं बल्कि आदेश दिया था.

