सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया है कि गोधरा कांड के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के टेप SIT को सौंपे जाएँ.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस तर्क को ख़ारिज कर दिया जिसमें दलील दी गई थी कि इन दस्तावेज़ों का दंगों की जांच से कोई संबंध नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण के टेप चाहती है क्योंकि उनका मानना है कि उसका इन दंगों से संबंध है. अगर इन सबूतों को एसआईटी को उपलब्ध कराया जाता है तो आपको क्या आपत्ति है?

